उत्तराखंड: राज्य के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपों को दोषी करार दिया है।
थोड़ी देर में कोर्ट तीनों दोषियों को सजा सुनाएगी। उत्तराखंड के साथ ही पूरे देश की नजरें आज कोटद्वार की एडीजे कोर्ट के फैसले पर लगी थीं।
18 सितंबर 2022 को वनंत्रा रिजॉर्ट में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर उसका शव चीला शक्ति नहर में फेंक दिया गया था। घटना के एक सप्ताह बाद, 24 सितंबर को, नहर से उसका शव बरामद हुआ था। इस जघन्य हत्याकांड ने प्रदेश भर में आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी।
मामले की पहली सुनवाई 30 जनवरी 2023 को कोटद्वार एडीजे कोर्ट में शुरू हुई थी। एसआईटी द्वारा जांच पूरी करने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से 500 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की गवाही 28 मार्च 2023 से शुरू हुई। इस दौरान कुल 47 गवाहों को अदालत में पेश कराया गया। एसआईटी ने मामले में 97 गवाह बनाए थे।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी ने 19 मई 2025 को बहस के अंतिम चरण में बचाव पक्ष की दलीलों का जवाब दिया। जिसके बाद अदालत ने 30 मई को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की।
इस हत्याकांड में वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
तीनों पर आरोप तय होने के बाद से लगातार सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाही प्रस्तुत की। अब आज अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया है।


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