हरिद्वार: शिवालिक नगर क्षेत्र में घरों में संचालित हो रहे बैंकों को व्यवसायिक क्षेत्र में शिफ्ट नहीं किया तो एक अक्तूबर को सील कर दिए जाएंगे।
हालांकि शिवालिकनगर में तमाम घरों के प्लॉट पर होटलों, अस्पतालों के साथ अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निर्माण हो चुका है, उन पर भी विभाग की नजर है। प्रथम चरण में बैंकों पर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई से बैंकों संचालकों के साथ घरों के मालिकों में खलबली मची हुई है।
नियमों का पालन न करने से तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। सबसे ज्यादा नियमों का पालन कराने वाले बैंकों के अधिकारियों ने मकानों में ही शाखाएं खुलवा दी है। मामला सामने आया है शिवालिकनगर में। जहां पर घरों में बैंकों को संचालित किया जा रहा है।
उत्तराखंड आवास विकास परिषद हरिद्वार के अपर आवास आयुक्त मनीष सिंह ने मकानों में संचालित बैंकों को खाली कराने के लिए बैंकों के प्रबंधकों को नोटिस जारी किया है।
नोटिस के अनुसार आवासीय भूखंड पर नियमानुसार व्यवसायिक गतिविधियां संचालित नहीं हो सकती है। उन्होंने निर्देशित किया है कि एक महीने के अंदर बैंक की शाखा को शिफ्ट कर लें, अन्यथा की स्थिति में उत्तराखंड आवास विकास परिषद अधिनियम 2009 व 2018 के अंतर्गत नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नोटिस की प्रति एचआरडीए के उपाध्यक्ष को प्रेषित की गई है। अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में जारी हुए नोटिस के अनुसार एक महीने का समय दिया गया है।
इस नोटिस के मिलते ही बैंकों के प्रबंधकों में खलबली मची हुई हैं, क्योंकि घरों में बैंकों से मोटा किराया हर महीने की निश्चित तारीख में मालिक के खाते में जमा हो जाते हैं। अपनी आमदनी जाती देख मकान मालिक जुगाड़ लगाते की जुगत में इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन नियमों के खिलाफ हो रही अधिकारियों के सख्ती के सामने जुगाड़ फेल हो रहे हैं।


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