उत्तराखंड: सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में 25 प्रस्ताव पास किए गए।
कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी।
राज्य कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर दी गई। नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी।
पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत मिलेगी, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है। भूसे और साइलेज पर सब्सिडी बढाई गई है।
कौशल विकास केंद्र संचालकों को भुगतान के नियम बदले गए हैं। अब तीन नहीं बल्कि चार किश्तों में संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान मिलेगा।
सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी 75 फीसदी सब्सिडी देगा। अभी तक सब्सिडी 50 फीसदी थी। दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को इससे लाभ मिलेगा।
बैठक में राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।
अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी
जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और ugvnl के बीच उपकरण बनाए जाएंगे
राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी जाएगी
नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा
अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति
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कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया
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एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को स्वीकृत किया गया 4200 ग्रेड पेय के साथ,
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श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य के तौर पर शामिल
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