उत्तराखंड: उत्तराखंड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर यह है कि अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पेंशन धारियों को निश्चित समय के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा।
कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशन धारकों को नए नियम के मुताबिक किसी भी समय साल भर में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं और जीवित प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख से 1 साल तक के लिए उस प्रमाण पत्र की वैधता होगी।
इस बात की जानकारी ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी है जिसमें कहा है कि ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 के तहत पेंशन उपभोक्ता को अब जन्म प्रमाण पत्र की अवधि से मुक्त किया गया है और यह पत्र कभी भी जमा किया जा सकता है और जमा करने की 1 साल की अवधि तक यह बैध रहेगा।