• पुलिस ने 02 आरोपियों का शांन्ति भंग की धाराओं में काटा चालान
  • पुरानी रंजीश का बदला लेने के लिए बनाया गया था प्लान हुआ नाकाम
  • उकसाने के आरोपी पर भी पुलिस की कार्यवाही, धारा 172(2) BNS में चालान

हरिद्वार:  दिनांक 14.04.2025 को मजरूब आसिफ ने अपने साले अरमान और मुसव्वर उर्फ रौली पर दि0 14.04.2025 की सांय मेडिकल स्टोर मे घुस कर मारपीट करने की शिकायत थाना कलियर में की थी। उसकी चोटो को देखते हुए कलियर पुलिस द्वारा मजरूब आसिफ को मेडिकल की चिट्टी देकर उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।

इसके कुछ समय बाद हमले के आरोपी दूसरा पक्ष अरमान व मुसव्वर व एक अन्य इन्हे उकसाने वाला शख्श शमशाद फर्जी चोटे बनाकर थाना कलियर पहुंचे और फर्जी चोटों की डाक्टरी करवाने व पुलिस कार्यवाही की जिद करने लगे। इसी दौरान पुलिस टीम ने सुहैब मेडिकल स्टोर मे लगे सीसीटीवी कैमरो का अवलोकन किया तो हमलावर पक्ष द्वारा एक तरफा पीड़ित पक्ष को लाठी डण्डो से पीटने के सबूत मिले।

झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने व मेडिकल की चिट्टी मांगने बात ना मानने पर अरमान व मुसव्वर उर्फ रौली के खिलाफ धारा 170,BNNS के तहत कार्यवाही की गयी तथा सीसीटीवी कैमरो में उकसाते नजर आ रहे शख्स शमशाद के खिलाफ अन्तर्गत धारा 172(2) BNS विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

हमलावर पक्ष द्वारा फरवरी 2025 में आसिफ उपरोक्त पर (दहेज हत्या) का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जिस कारण रंजीश चली आ रही थी।

नाम पता आरोपी-

1-अरमान पुत्र नौशाद निवासी बेडपुर थाना पिरान कलियर हरिद्वार

2.मुसव्वर उर्फ रौली पुत्र तुफैल निवासी बेडपुर थाना पिरान कलियर हरिद्वार

3-शमशाद पुत्र अय्याज नि0 ग्राम बेडपुर थाना पिरान कलियर हरिद्वार

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