देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की अधिसूचना जारी।
लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) नियमों की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का बड़ा फैसला।
केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट यानी CAA को संसद से करीब 5 साल पहले ही पारित करा लिया था। इसे अब लागू कर दिया गया है।
CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है।
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA संसद से पास होने से पहले कहा था कि यह देश का कानून है और इसे हर हालत में लागू किया जाएगा।
CAA लागू होने से पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता साफ हो जाएगा, जो काफी समय से भारत में शरण लेकर रह रहे हैं।
इस कानून में किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, चाहे वह किसी भी मजहब का हो. केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों को नागरिकता संशोधन कानून से कोई खतरा नहीं है।
नागरिक संशोधन कानून सीएए में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए या आने के इच्छुक हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिका देने का प्रावधना है।



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