अभिनव कौशिक,नवल टाइम्स न्यूज़, हरिद्वार: महंत सुधीर गिरि हत्याकांड़ के आरोपियों को कोर्ट से सजा सुना दी है। रूड़की कोर्ट ने चारों आरोपियों में से एक को आजीवन कारावास, एक को 5 वर्ष की कैद व दो को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने प्रॉपर्टी डीलर हाजी नौशाद पुत्र मसीतुल्ला निवासी मॉडल टाउन, सरकुलर रोड, सिविल लाइन, मुजफ्फरनगर यूपी को पांच वर्ष की कैद व 25 हजार जुर्माना, इमत्याज उर्फ जुगनू पुत्र अशफाक निवासी खालापार रहमतनगर आजा मॉन्टेसरी स्कूल के पास मुजफ्फरनगर और महताब उर्फ काला उर्फ शानू पुत्र अनीस निवासी सूजडू चुंगी मॉडल टाउन सिविल लाइन मुजफ्फरनगर को तीन-तीन वर्ष की कैद व 25-25 हजार का जुर्माना तथा आशीष शर्मा ऊर्फ टुल्ली को आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
बताते चलें कि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महंत सुधीर गिरि शिष्य श्रीमहंत विनोद गिरि ऊर्फ हनुमान बाबा की 14 अप्रैल 2012 की रात्रि को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह रूड़की के समीप बेलड़ा गांव पहुंचे थे। आरोपियों ने कनखल से उनका पीछा किया था।
इस हत्याकांड़ को अंजाम देने के लिए आशीष शर्मा ऊर्फ टुल्ली ने अपने परिचित प्रॉपर्टी डीलर हाजी नौशाद पुत्र मसीतुल्ला निवासी मॉडल टाउन, सरकुलर रोड, सिविल लाइन, मुजफ्फरनगर यूपी से संपर्क साधा।
उसने टुल्ली की मुलाकात शूटर इमत्याज उर्फ जुगनू पुत्र अशफाक निवासी खालापार रहमतनगर आजा मॉन्टेसरी स्कूल के पास मुजफ्फरनगर और महताब उर्फ काला उर्फ शानू पुत्र अनीस निवासी सूजडू चुंगी मॉडल टाउन सिविल लाइन मुजफ्फरनगर से कराई।
घटना से कई माह पूर्व तक शूटर महताब एवं इमत्याज बतौर ड्राइवर के तौर पर प्रॉपर्टी डीलर आशीष शर्मा ऊर्फ टुल्ली के साथ रहे थे। कोर्ट ने आज आरोपियों को सुधीर गिरि को हत्या का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।