हरिद्वार: प्रेम संबंध में बाधक पति की हत्या करने वाली पत्नी व उसके प्रेमी को चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजू कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माना राशि की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता नीरज गुप्ता ने बताया कि 27 जनवरी 2019 को कोतवाली रुड़की क्षेत्र के टोडा कल्याणपुर गांव निवासी जसवीर की हत्या कर दी गई थी। खोजबीन के बाद परिजनों को उसका शव ढंडेरा फाटक पर पड़ा मिला था। जसवीर के शव के पास शराब की बोतल रखी हुई थी।

घटना के चार-पांच दिन के बाद परिजनों व अन्य लोगों के सामने मृतक जसवीर की पत्नी आरोपी रूमा ने पूछताछ करने पर अपने पति जसवीर की हत्या प्रेमी सोनू के साथ मिलकर करना स्वीकार किया था।

मृतक के भाई भरत सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मृतक की पत्नी रूमा व उसके प्रेमी सोनू के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने का मुकदमा दर्ज कराया था।

दोनों को जेल भिजवा दिया था। पुलिस ने केस की विवेचना के बाद मृतक की पत्नी रूमा व उसके प्रेमी सोनू पुत्र केहर सिंह निवासी ग्राम नागल जिला सहारनपुर यूपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

भरत ने बताया कि उसकी भाभी रुमा के आरोपी सोनू के साथ प्रेम प्रसंग था। परिजनों ने कई बार मना करने के बाद भी आरोपी सोनू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। रूमा भी अपने प्रेमी सोनू से चोरी छिपे मिलती थी।

मृतक के विरोध करने की वजह से उसकी हत्या रुमा व उसके प्रेमी ने पहले जसवीर को शराब में जहर मिलाकर पिलाई। फिर मौत होने के बाद उसके शव को ढंडेरा फाटक पर छिपा दिया था।

मौत शराब पीने से दिखाने के लिए शव के पास शराब की बोतल रख दी थी। वादी पक्ष ने 10 गवाह पेश किये। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने रुमा व सोनू को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

 

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