हरिद्वार: उधार ली गई धनराशि अदा नहीं करने के पर न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक सिंह राणा ने आरोपी को तीन माह का कारावास व 8 लाख 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि में से आठ लाख रुपये प्रतिकर धनराशि के रूप में परिवादी को देने के भी आदेश दिए हैं।
नवंबर 2017 में पूर्वी नाथनगर ज्वालापुर निवासी राहुल पोपली ने विपक्षी अभिषेक पुत्र ब्रहमपाल निवासी मौहल्ला चौहानान ज्वालापुर को जान पहचान के चलते व्यापार के लिए पांच लाख 80 हजार रुपये उधार पर दिए थे। जिस पर अभिषेक ने शिकायतकर्ता को उधार ली गई धनराशि को लौटाने के लिए अपने बैंक खाते का एक चेक दिया था। अभिषेक ने शिकायतकर्ता को उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत करने पर पूरी धनराशि का भुगतान होने का भरोसा दिलाया था।
तय अवधि बीतने पर परिवादी ने अपने बैंक खाते में उक्त चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया था। बैंक ने परिवादी को अभिषेक के खाते में पर्याप्त धनराशि नही होने पर बिना भुगतान के ही वापिस लौटा दिया था।
कानूनी नोटिस भिजवाने के बाद भी अभिषेक ने परिवादी को पैसे नहीं लौटाए थे। जिस पर परिवादी ने विपक्षी अभिषेक के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया था।