हरिद्वार: नगर निगम हरिद्वार ने कूड़ा परिवहन में लापरवाही बरतने वाली डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण एजेंसी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए ₹25,000 का जुर्माना लगाया है तथा कारण बताओ/चेतावनी नोटिस जारी किया है।
नगर निगम के संज्ञान में आया कि डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण कार्य में लगी एजेंसी ईकोन वॉटरग्रेस के एक वाहन द्वारा कूड़े का परिवहन खुले में किया जा रहा था तथा वाहन को निर्धारित मानकों के अनुरूप ढका नहीं गया था। इससे मार्ग में कूड़ा बिखरने एवं स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी।
मामले की जानकारी मिलते ही नगर आयुक्त नंदन कुमार के निर्देश पर नगर निगम अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित एजेंसी पर ₹25,000 की आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई की गई। साथ ही भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने के लिए एजेंसी को कड़ी चेतावनी जारी की गई है।
नगर निगम प्रशासन ने बताया कि पूर्व में भी सभी डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण एजेंसियों एवं संबंधित संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि कूड़ा परिवहन के दौरान सभी वाहन पूर्ण रूप से ढके हुए होने चाहिए तथा स्वच्छता एवं पर्यावरणीय मानकों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नगर आयुक्त श्री नंदन कुमार ने कहा कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। कूड़ा संग्रहण एवं परिवहन से जुड़े सभी कार्मिकों और एजेंसियों को निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध जुर्माना, अनुबंधीय कार्रवाई एवं अन्य आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं खुले में कूड़ा परिवहन अथवा स्वच्छता संबंधी अनियमितता दिखाई दे तो इसकी सूचना निगम को उपलब्ध कराएं, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।


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