हरिद्वार: नगर प्रशासन विभाग, बीएचईएल, हरिद्वार ने भेल में अवैध सरंचना कर कब्जे के प्रयास करने वालों को नोटिस देकर आगाह किया है कि वे व्यक्ति उस अवैध संरचना को स्वयं 07 दिन में हटा लें। अन्यथा कानूनी कार्यवाही द्वारा हटाया जाएगा जिसका हर्जा खर्चा भी वसूला जाएगा।
नोटिस में कहा गया है “आप सभी को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा बीएचईएल भूमि अनाधिकृत रूप से एक संरचना का निर्माण कर लिया गया है, जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि- आप उक्त अवैध संरचना को सात दिनों के अंदर दिनांक 14.01.2026 तक मौके से हटाकर भूमि की पूर्व स्थिति बहाल करें। अन्यथा कि स्थिति में लोक परिसर (अनधिकृत अध्यासियों की बे-दखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ख) (ii) के अधीन के तहत नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर पुलिस प्रशासन / जिला प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत निर्माण को हटा दिया जायेगा, जिससे होने वाले हर्जे खर्चे के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। दौरान नोटिस अवधि आप अपना पक्ष विभाग के समक्ष रख सकते है। कृपया तदनुसार सूचित हों।”


More Stories
हरिद्वार: ‘मुक्ति मोद’ के 50 वर्ष पूरे होने पर वरिष्ठ पत्रकार गुलशन नैयर को प्रेस क्लब ने किया सम्मानित
वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था की एक ज्वलंत समस्या, विद्यालय में बढ़ती है असुरक्षा: भरत गिरी गोसाई
हरिद्वार : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक बड़ी सफलता, ‘वैक्यूम वेस्ट लीटर पिकर मशीन’ का सफल संचालन