हरिद्वार: विवाहित बहन से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी भाई की जमानत याचिका एफ टी एस सी/अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने खारिज कर दी है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 20 सितंबर 2024 में पथरी क्षेत्र में एक भाई विवाहित बहन को बाइक से लेकर जा रहा था तभी रास्ते एक खेत में ले गया और अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया था ।

विवाहिता के पति ने उसी दिन आरोपी भाई के खिलाफ थाना पथरी में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के दौरान पीड़ित महिला के चोटें आई थीं। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया है कि उसने अपनी मर्जी से गैर बिरादरी के युवक से शादी की है। जिसपर उसका भाई उससे नाराज चल रहा है।

पुलिस ने आरोपी भाई निवासी मुजफ्फरनगर यूपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी विशाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

About The Author