January 14, 2026

Naval Times News

निष्पक्ष कलम की निष्पक्ष आवाज

सभी वाहन स्वामियों को राहत: उत्तराखंड में 6 माह के टैक्स में छूट

एनटीन्यूज़: उत्तराखण्ड सरकार ने सभी वाहन स्वामियों को राहत देते हुए छह माह का टैक्स माफ करने राहत दी है

अब वाहन स्वामियों को छह माह की अवधि में परमिट, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस के नवीनीकरण करने पर विलंब शुल्क से राहत प्रदान की गई है

अब सरकार ने दोबारा दो तिमाही यानी छह माह के लिए यह छूट प्रदान की है। यह छूट एक अक्तूबर से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।

दोबारा छह माह के लिए यह छूट प्रदान की बुधवार को परिवहन सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा ने छूट से संबंधित आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक, परिवहन विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक सेवायान जैसे स्टेज कैरिज बस, स्कूल बस, टैक्सी कैब, मैक्सी, ऑटो रिक्शा, विक्रम और ई-रिक्शा को व्हीकल टैक्स में छह माह की राहत प्रदान की गई है।

आदेश में कहा गया है कि चूंकि कोविड की दूसरी लहर के दौरान भी पर्यटन आधारित परिवहन व्यावसाय संचालित नहीं हुआ। लिहाजा, सरकार ने बस, ऑटो, विक्रम, टैक्सी, मैक्सी, स्कूल बस को छह माह के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र, फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के नवीनीकरण में विलंब शुल्क भुगतान से छूट प्रदान की है।

About The Author