उत्तराखंड: राज्य में एक महिला द्वारा नाबालिक के साथ अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है।
मामले का संज्ञान लेते हुए एसटीएफ ने पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। आरोपित महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
जानकारी के मुताबिक मार्च 2022 में एक महिला ने नाबालिक के साथ अश्लील वीडियो बनाया और उसे इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया था। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल की जांच में सामने आया कि वीडियो उत्तराखड के हल्द्वानी में बनाया गया।
जिसके बाद हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल की रिपोर्ट में महिला चाइल्ड पोर्नोग्राफी की आरोपी पाई गई है।
हल्द्वानी कोतवाली प्रभारी हरेन्द्र चौधरी ने बताया कि एसटीएफ की जांच में पता चला कि वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र से एक महिला द्वारा बनाकर अपलोड किया गया है।
उन्होंने बताया कि आरोपित महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है,पूरे मामले की जांच की जा रही है,जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि चाइल्ड पोर्न भारतीय कानून के तहत सोशल मीडिया या वेबसाइट के कंटेंट को अपने लैपटॉप में सेव करना भी अपराध की श्रेणी में आता है यह भी आईटी कानून 2008 के अंतर्गत अपराध माना जाता है।
पॉर्नोग्राफी को शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है। पोर्न फिल्में बनाना, अश्लील कंटेंट को शेयर करना और चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना यह सब आईटी कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506, 509 के तहत आता है। कानून के तहत 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
बता दें कि पॉर्नोग्राफी को शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है। पोर्न फिल्में बनाना, अश्लील कंटेंट को शेयर करना और चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना आईटी कानून 2008 की धारा 67 (ए) और आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506, 509 के तहत अपराध है। जिसके लिए 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।