नवल टाइम्स न्यूज़: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोटद्वार की अदालत ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य सहित तीनों दोषियों को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है।
अदालत ने अभियुक्त पुलकित आर्य को आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्माना, धारा 201 आईपीसी (साक्ष्य नष्ट करना) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 354ए आईपीसी (यौन उत्पीड़न) में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 3(1)(क), अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 जुर्माना।
अभियुक्त सौरभ भास्कर एवं अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास एवं 50,000 जुर्मानाधारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 जुर्माना, धारा 3(1)(क) में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2,000 जुर्माना तथा मृतका के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा प्रदान करने का भी आदेश दिया है।


More Stories
राजकीय महाविद्यालय मालदेवता में अन्तर सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में कला संकाय ने जीती चैंपियनशीप ट्रॉफी
हरिद्वार: गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालय के 123वें वार्षिकोत्सव का ‘प्रोत्साहन’ 21 कुण्डीय वैदिक यज्ञ के साथ शुभारम्भ
डॉ. बी.आर. आंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में ‘विज़न, इमैजिनेशन एंड द अनफिनिश्ड मिशन’ पर अंतर-महाविद्यालयी वेबिनार आयोजित