नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अब दोबारा होगा। कांग्रेस की तरफ से इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव दोबारा करने के आदेश दिए हैं। चुनाव की तिथि क्या होगी और क्या आगे की प्रक्रिया रहेगी इस बारे में अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है। नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना सिंह कोर्ट में उपस्थित हुई और उन्होंने प्रशासन और सरकार का पक्ष रखा।
नैनीताल में कांग्रेस की ओर से जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण होने के आरोप को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को दोबारा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट लापता हुए जिला पंचायत सदस्यों का अभी तक पता नहीं लगने से नाराज है। अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और लापता जनप्रतिनिधियों को लेकर प्रशासन की निष्क्रियता चिंता का विषय है।
इस मामले में एसएसपी ने कहा कि उन्होंने प्रकरण से संबंधित कोई वीडियो नहीं देखा है। हाईकोर्ट का इस मामले में अभी लिखित आदेश आना बाकी है मगर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव दोबारा कराए।


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