December 25, 2025

Naval Times News

निष्पक्ष कलम की निष्पक्ष आवाज

प्रॉपर्टी डीलर व दबंग व्यक्तियों को लगा झटका: न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं हो सकता अवैध निर्माण

हरिद्वार: ग्राम सभा की जमीन पर माननीय न्यायालय हरिद्वार जूनियर डिवीजन ने दिया अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अब न्यायालय की परमिशन के बिना कोई नहीं कर सकता अवैध निर्माण कार्य
प्रॉपर्टी डीलर व दबंग व्यक्तियों को लगा झटका।

ग्राम जमालपुर कला अंतर्गत थाना कनखल में कई दिन से कुछ दबंग व्यक्तियों व प्रॉपर्टी डीलर जैसे विनय कुमार पुत्र श्री सूरजा, परमिल कुमार पुत्र श्री काशीराम व महक सिंह पुत्र श्री नाथूराम मंदिर की आड़ में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कार्य दिन रात कर रहे थे।

जिसके कारण सत्येंद्र कुमार के आम के बाग का रास्ता भी बंद किया जा रहा था जिस कारण सत्येंद्र कुमार ने माननीय न्यायालय हरिद्वार जूनियर डिवीजन में मूलवाद 441/2023 फाइल किया।

जिसको सुनकर के माननीय न्यायाधीश ने अस्थाई निषेधात्ता का आदेश पारित कर दिया है जिसकी प्रतिलिपि थाना अध्यक्ष कनखल, एसडीएम हरिद्वार तथा एसएसपी हरिद्वार को वादी द्वारा उपलब्ध करा दी गई है ताकि यथा स्थिति और शांति व्यवस्था बनी रहे और कोई दबंगी अवैध निर्माण कार्य न करें।

About The Author