हरिद्वार: तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने पत्नी की बरेहमी से हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास एवं 11000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 1 फरवरी 2021 को वेदपाल पुत्र मुकुन्दा निवासी महाराजपुर, लक्सर ने थाना पथरी पर एक मुकदमा दर्ज कराया था। वेदपाल ने तहरीर में कहा कि उसकी पुत्री ममता की शादी करीब 15 वर्ष पूर्व ग्राम शिवगढ़ थाना पथरी निवासी जगपाल पुत्र आशा से हुई थी। जिनके पांच बच्चे थे। जगपाल अक्सर ममता को मारता पीटता था। 1 फरवरी 21 कीे सुबह उन्हें जगपाल द्वारा अपने बच्चों के सामने बेरहमी से ममता की कुल्हाड़ी से हत्या करने और फरार हो जाने की सूचना मिली।
हत्या करने के बाद जगपाल ने सबूत मिटाने की कोशिश की है और कमरे में लाश को बंद करके बच्चों को धमका कर भाग गया। पुलिस ने मकुदमा दर्ज कर उसी रात आरोपी जगपाल को गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही पर ममता का खून से सन स्वेटर बरामद किया था। पुलिस ने मौके से कुल्हाड़ी बरामद की थी। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से तेरह गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी जगपाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 11 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


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