एनटीन्यूज़: यूपीसीएल के एमडी के खिलाफ शहर कोतवाली में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। सीजीएम कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
दरअसल 15 जुलाई 2020 को हरिद्वार जिले के रहने वाले बालम मकन परेड ग्राउंड के पास से गुजर रहे थे, तभी वहीं पर हाईटेंशन लाइन का तार लटक रहा था ,जिसकी चपेट में आने से पीड़ित की मौत हो गई थी ,मृतक के पीछे पत्नी और 7 बच्चे बेसहारा हो गए थे।
जिसके बाद पीड़ित परिवार वालों ने थाने में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था, पीड़ित परिवार के वकील ललित कुमार ने मामले की कोर्ट में अपील की और साक्ष्य पेश किए, सीजीएम कोर्ट लक्ष्मण सिंह ने पूरे मामले में यूपीसीएल की लापरवाही मानते हुए एमडी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है।आगे की कार्यवाही की जा रही है,


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