राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड में राज्य अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन हड़ताल कार्य विस्तार के संबंध में शासन में बडा निर्णय लेते हुए आदेश जारी किए हैं.
इस आदेश के तहत अब कार्य नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धांत के अनुरूप निर्णय लिया गया है जिसके चलते कार्य बहिष्कार करने वाले कार्मिकों का वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
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