सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। राहुल की जमानत याचिका पर भी अभी सुनवाई हो रही है।
मामला 2019 का है जब वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्प्णी की थी।
जिसके बाद उन पर मानहानि कर मामला दर्ज हुआ था। राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी। जिस पर कोर्ट ने आज राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सजा सुनाई।


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