अभिनव कौशिक एनटीन्यूज़, हरिद्वार: लगभग एक वर्ष पूर्व हरिद्वार के ऋषिकुल क्षेत्र में 11 वर्षीय मासूम बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले अभियुक्त को आज पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश अंजली नौटियाल की विशेष अदालत ने फांसी की सजा व 1 लाख 30 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलोनी में लगभग 15 माह पूर्व हुए मासूम बच्ची से रेप और हत्या मामले में कोर्ट में आरोपी मामा भांजे को दोषी पाया है। वहीं, कोर्ट ने मामले की सुनवाई को आरोपी भांजे को फांसी की सजा सुनाई है और 1.30 लाख का जुर्माना लगाया है. जबकि आरोपी मामा को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 20 दिसंबर 2020 को दोपहर में पीड़ित बालिका अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रही थी। तभी आरोपित रामतीर्थ यादव पुत्र हृदय सिंह हाल निवासी ऋषिकुल हरिद्वार मूलनिवासी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश ने उसे पतंग देने के लिए बुलाया था। बालिका अपनी मां को अभियुक्त के घर पतंग लेने जाने की बात कह कर घर से निकली थी। उसके बाद से वापस घर नहीं पहुंची थी। उसके परिवार वालों ने उसे आसपास तलाश किया और ना मिलने का पुलिस को सूचना दी थी।

पुलिस को राजीव कुमार निवासी निकट मधुबन होटल हरिद्वार की मकान की छत पर बालिका का शव कपड़े से ढका पड़ा मिला था। बालिका की दुष्कर्म करने के बाद रस्सी से गला घोट का हत्या की गई थी।

पुलिस ने इस मामले में बालिका के पिता की तहरीर के आधार पर तीन लोगों रामतीर्थ यादव , राजीव कुमार एवं गंभीर चंद उर्फ गौरव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह पेश किए हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने रामतीर्थ यादव एवं राजीव कुमार को दोषी पाया है। जबकि गंभीर चंद को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

About The Author