हरिद्वार: नगर प्रशासन विभाग, बीएचईएल, हरिद्वार ने भेल में अवैध सरंचना कर कब्जे के प्रयास करने वालों को नोटिस देकर आगाह किया है कि वे व्यक्ति उस अवैध संरचना को स्वयं 07 दिन में हटा लें। अन्यथा कानूनी कार्यवाही द्वारा हटाया जाएगा जिसका हर्जा खर्चा भी वसूला जाएगा।
नोटिस में कहा गया है “आप सभी को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा बीएचईएल भूमि अनाधिकृत रूप से एक संरचना का निर्माण कर लिया गया है, जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि- आप उक्त अवैध संरचना को सात दिनों के अंदर दिनांक 14.01.2026 तक मौके से हटाकर भूमि की पूर्व स्थिति बहाल करें। अन्यथा कि स्थिति में लोक परिसर (अनधिकृत अध्यासियों की बे-दखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (ख) (ii) के अधीन के तहत नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्यवाही कर पुलिस प्रशासन / जिला प्रशासन के सहयोग से अनाधिकृत निर्माण को हटा दिया जायेगा, जिससे होने वाले हर्जे खर्चे के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। दौरान नोटिस अवधि आप अपना पक्ष विभाग के समक्ष रख सकते है। कृपया तदनुसार सूचित हों।”


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