कोर्ट ने प्रॉपर्टी डीलर को सुनाई आजीवन की सजा,2016 में हुई हत्या के मामले में सुनाई सजा
एनटीन्यूज़,हरिद्वार:कोर्ट ने प्रॉपर्टी डीलर को रॉड से हमला कर हत्या करने के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार 21मई 2016 सुबह साढ़े चार बजे ज्वालापुर क्षेत्र के सुभाष नगर में एक युवक की हत्या हो गई थी। यह घटना पीएसी रोड सुभाष नगर स्थित राणा प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन पर हुई थी।
आरोपी नीरज मलिक ने अपने पार्टनर अनिल कुमार को मोबाइल पर सूचना देकर घटनास्थल पर बुलाया था। शिकायतकर्ता अनिल कुमार ने उसी दिन कोतवाली ज्वालापुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि तीन चार दिन से मृतक गौरव मलिक पुत्र साहब सिंह निवासी ग्राम फुगाना, शामली नीरज मलिक को धमकी देकर पैसे मांग रहा था।
विरोध करने पर मृतक गौरव मलिक ने उसके पार्टनर नीरज मलिक पर तमंचे से फायर कर दिया था। फायर से बाल बाल बचे नीरज मलिक ने उसके सिर व शरीर पर रॉड से वार किया था।
मौके पर ही गौरव मलिक की मौत हो गई थी।पुलिस ने जांच के बाद गौरव मलिक की हत्या के आरोप में नीरज मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 8 गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पाया कि नीरज ने गौरव मलिक के सिर तथा शरीर पर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की है।



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