उत्तराखंड: छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में दो सरकारी शिक्षक को पांच-पांच साल का कारावास की सजा मिली.

मामला उत्तरकाशी का है उत्तराकाशी जनपद में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी दो शिक्षकों को न्यायालय ने पांच वर्ष का कारावास व 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

यहां राजकीय इंटर कालेज की 11वीं की छात्राओं ने अपने अभिभावकों से शिकायत की थी कि जीव विज्ञान के प्रवक्ता सचिन डोढी निवासी मुख्य बाजार उत्तरकाशी व भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी निवासी जोशियाड़ा उत्तरकाशी उनसे छेड़छाड़ करते हैं। विरोध करने पर फेल करने की धमकी देते हैं।

इस संबंध में 6 दिसंबर 2018 को थाना उत्तरकाशी में अभिभावकों ने शिकायत दर्ज कराई थी।

इस मामले में अदालत में आये फैसले में दोनों आरोपी शिक्षकों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है।साथ ही दोनों शिक्षकों को अदालत के आदेश पर नई टिहरी जेल भेज दिया गया है।

दोनो ही आरोपी ‌शिक्षकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत थाना उत्तरकाशी में मुकदमा दर्ज किया।

गौरतलब है कि उत्तरकाशी पुलिस ने इस मामले में 7 फरवरी 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

सोमवार को अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने दोनों आरोपी शिक्षकों पांच पांच साल कारवास की सजा सुनाई है।