उत्तराखंड : राज्य में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण वाले विधेयक पर राजभवन ने अपनी मोहर लगा दी है। यह विधेयक राजभवन में विचाराधीन था।
बीती 30 नवंबर को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में विधेयक पारित किया था। जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था।
इसके बाद सरकार की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया था। जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
बता दें कि उत्तराखंड लोकसेवा (महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 के तहत राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 20 से 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई थी।