उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए रास्ता साफ हो गया है, उत्तराखंड राजभवन ने आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है।
उत्तराखंड के निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश को विधि विभाग की हरी झंडी मिल गई थी। विभाग ने अपनी कानूनी राय राजभवन को भेजी थी।
जिसके बाद राजभवन को इस पर निर्णय लेना था। निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। इसके लिए शासन ने राजभवन को कानून में बदलाव के मकसद से अध्यादेश भेजा था।
राजभवन की विधि टीम ने किसी कानून का हवाला देते हुए इसे रोक लिया था। राजभवन ने ही शासन में विधि विभाग से इस पर राय मांगी। विधि विभाग ने इसे हरी झंडी दे दी। कुछ कानूनों का हवाला देते हुए विधि विभाग ने माना है कि राजभवन चाहे तो अध्यादेश को मंजूरी दे सकता है।
अब राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी। उसके बाद निकाय चुनाव होंगे।
अधिसूचना जारी होने से पहले, निकायों की आरक्षण सूची तैयार की जाएगी। आरक्षण प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा।
आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकाय चुनावों की अधिसूचना जारी की जाएगी। अनुमान है यदि आरक्षण प्रक्रिया समय से सम्पन्न हो गई तो दिसंबर में ही निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।



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