हरिद्वार: खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दायर 10 मामलों में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए संबंधित खाद्य कारोबारियों पर कुल ₹2 लाख 65 हजार का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने सभी कारोबारियों को 7 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने पर इसे भू-राजस्व की तरह वसूला जाएगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन द्वारा कांवड़ मेला 2025 के दौरान हरिद्वार-दिल्ली हाईवे स्थित पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट के निरीक्षण में खाद्य पंजीकरण एवं अन्य नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर संचालक पर ₹50 हजार का जुर्माना लगाया गया।
इसी प्रकार बहादराबाद कांवड़ पटरी मार्ग स्थित मां शाकुम्भरी भोजनालय में बिना फूड लाइसेंस व्यापार, डस्टबिन का उपयोग न करना, कूड़े का उचित निस्तारण न करना तथा उपभोक्ताओं को बिल न देने जैसी अनियमितताओं पर संचालक पर ₹50 हजार का जुर्माना लगाया गया।
रानीपुर झाल स्थित स्पेशल बर्फी वाला प्रतिष्ठान से लिए गए खुले मावा बर्फी के नमूने में मैदा की मिलावट पाए जाने तथा बिना फूड लाइसेंस मिठाई निर्माण करने पर संचालक पर ₹5 हजार का जुर्माना लगाया गया।
शिवालिक नगर के एक होटल से लिए गए पनीर के नमूने में फैट की मात्रा कम मिलने और बिल पर आवश्यक लाइसेंस नंबर अंकित न होने पर ₹25 हजार का जुर्माना लगाया गया।
खानपुर के तुगलकपुर स्थित नूर अहमद मावा भंडार के पनीर के नमूने में फैट की मात्रा कम मिलने पर ₹25 हजार का जुर्माना किया गया।
भगवानपुर के झिडियान ग्रांट स्थित मावा निर्माण इकाई में अधोमानक मावा मिलने, एक क्विंटल मावा नष्ट कराए जाने तथा अव्यवस्थित परिस्थितियों में निर्माण करने पर संचालक पर ₹25 हजार का जुर्माना लगाया गया।
मां चंडी देवी मंदिर परिसर स्थित मां जय दुर्गा ढाबा में निरीक्षण के दौरान खाद्य पंजीकरण संबंधी अनियमितताओं एवं बेसन का नमूना अधोमानक पाए जाने पर ₹25 हजार का जुर्माना लगाया गया।
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश पाण्डेय द्वारा मंगलौर स्थित बरकत डेयरी से लिए गए पनीर के नमूने में वनस्पति युक्त रिफाइंड तेल के उपयोग और अधोमानक गुणवत्ता पाए जाने पर संचालक पर ₹25 हजार का जुर्माना लगाया गया।
रुड़की के बालाजी स्वीट्स से लिए गए सफेद रसगुल्ले का नमूना अधोमानक मिलने पर ₹10 हजार का जुर्माना लगाया गया।
वहीं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव टंडन द्वारा ऋषिकुल विद्यापीठ स्थित सूर्या डेयरी से लिए गए पनीर के नमूने में फैट की मात्रा कम पाए जाने पर संचालक पर ₹25 हजार का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित कारोबारियों को सात दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा करनी होगी। समय सीमा के भीतर राशि जमा न होने पर नियमानुसार भू-राजस्व के रूप में वसूली की कार्रवाई की जाएगी।


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