एनटीन्यूज़,हरिद्वार: जनपद हरिद्वार के एक नामी अस्पताल पर बड़ा जुर्माना लगाये जाने का मामला सामने आया है.
जानकारी के अनुसार जिला उपभोक्ता आयोग ने बहादराबाद स्थित प्राइवेट अस्पताल जया मैक्सवेल और उसके डॉक्टर पर 45 लाख 10 हजार 600 रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के ₹500000 व अधिवक्ता की फीस ₹10000 अल्ट्रासाउंड की फीस ₹600 और विशेष क्षतिपूर्ति के रूप में 20-20 लाख रुपए शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने जय मैक्सवेल हॉस्पिटल और उसके प्रबंधक एवं डॉ. संतोष गायधनकर के खिलाफ आयोग में शिकायत दर्ज की थी कि उसने अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड मैक्सवेल हॉस्पिटल में कराया था।
अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में डॉक्टर ने उनकी पत्नी को 30 सप्ताह 04 दिन की गर्भवती बताया था जबकि उनकी पत्नी 04 महीने की गर्भवती थी। जब शिकायतकर्ता ने अन्य अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने सही रिपोर्ट बना कर दी जबकि मैक्सवेल हॉस्पिटल( Maxwell hospital) के डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दी थी।
जिससे उन्हें और उनकी पत्नी को मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंची। जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष कुंवर सेन और अन्य सदस्यों ने अस्पताल को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उस पर 45 लाख 10 हजार ₹600 का जुर्माना लगाया है।