- फिलहाल शिंदे गुट ही असल शिवसेना, तीर कमान भी उसी का…
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना (Shivsena) के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर दिए गए चुनाव आयोग (Election Commission) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे धड़े को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देते हुए उसे ‘तीर-कमान’ चुनाव चिह्न आवंटित करने का आदेश दिया था।
पार्टी पर नियंत्रण के लिए चली लंबी लड़ाई के बाद 78 पृष्ठों के अपने आदेश में, आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनावों के पूरा होने तक ‘‘मशाल’’ चुनाव चिह्न रखने की अनुमति दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट को राहत मिली है। दरअसल, उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां पर 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने दोनों गुटों (शिंदे गुट और चुनाव आयोग) से जवाब मांगा है।