एनटीन्यूज़: कोरोना वायरस दौर में स्कूल खोले जाने के शासन के आदेश के विरुद्ध दाखिल पीआईएल पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई की शुरुआत.
जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार के 2 अगस्त से स्कूल खोले जाने के मंत्रिमंडल के फैसले व 31 जुलाई के शासनादेश को चुनौती के रूप में उत्तराखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई पीआईएल पर आज उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से आगामी 17 अगस्त तक जवाब तलब किया है।
याचिका में कहा गया था कि राज्य के पहाड़ी इलाकों में अभी तक कई लोगों को पहली वैक्सीन भी नहीं लगी है। जबकि शहरी क्षेत्रों में जारी एसओपी का पालन तक नहीं हो पा रहा है तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसका पालन कैसे हो सकता है। वहां विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते साधनों की भी कमी है।
विजय सिंह पाल की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में सुनवाई में उक्त शासनादेश में कई खामियां पाई गई।
शासन आदेश में कहा गया था कि स्कूल दो शिफ्ट में खुलेंगे। प्रथम पाली में कक्षा 9वीं से 12वीं की कक्षाएं चार घंटे चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट में कक्षा छठी से 8वीं तक की कक्षाएं चलेंगी। दो शिफ्टों के बीच में कक्षाओं में सेनिटाइजेशन होगा।
शासन आदेश में कई कमियों खामियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से इस मामले में 17 अगस्त में तक जवाब मांगा है।


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