उत्तराखंड:  पेयजल तकनीकी / फील्ड कर्मचारी संगठन (प्रादेशिक) ने उत्तराखण्ड जल संस्थान मुख्य महाप्रबन्धक को पत्र जारी कर धरना-प्रर्दशन की चेतावनी दी है।

प्रांतीय अध्यक्ष कुशल सिंह रावत तथा प्रांतीय महामंत्री रामपाल कण्डारी द्वारा मुख्य महाप्रबन्धक जल संस्थान को दिये पत्र में कर्मचारियों की ज्वलंतशील समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में कहा गया है।

उन्होंनें लिखा कि उन्होंने कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का समय पर निस्तारण करने हेतु अवगत कराया गया था परन्तु बड़े खेद का विषय है कि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का वर्तमान समय तक निराकरण नहीं किया गया है, जिससे संगठन के कर्मचारियों द्वारा भारी रोष व्यक्त किया जा रहा है-

कर्मचारियों की समस्याएँ … 

1. विभागीय ढांचा पुनर्गठन / पुर्नरक्षित कर फील्ड / पम्प / सीवर एवं संगणक पदो के वेतनमान को उच्चीकृत कर स्टाफिंग पैर्टन लागू करते हुए वेतनमान ग्रेड पे 2400 2800 एवं 4200 दिया जाय तथा सभी संवग में पदोन्नत्ति पदों की संख्या बढ़ाई जाय एवं किया जाय।

2. कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर समूह घ से समूह ग में अविलम्ब कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति दी जाय।

3. संगणक का वेतनमान उच्चीकृत करते हुए संवर्ग का निर्धारण किया जाय।

4. समस्त शाखाओं में उपनल के माध्यम से कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता / डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पदों को ढांचे में शासन से स्वीकृत कराते हुए नियमितीकरण की कार्यवाही की जाय।

5. संगठन के पत्रांक 09 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा श्री हरीश चन्द्र तिवाड़ी पुत्र स्व0 श्री राधाबल्लभ तिवारी सहायक लाइनमैन / जूनियर फिटर, उत्तराखण्ड जल संस्थान हल्द्वानी, श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्वo गोविन्द सिंहह, सहायक लाईन मैन / जूनियर फिटर उत्तराखण्ड जल संस्थान रानीखेत (मासी इकाई) श्री जीवन सिंह पुत्र श्री ख्याली सिंह सहायक लाईनमैन / जूनियर फिटर उत्तराखण्ड जल संस्थान रानीखेत तथा श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री ख्याली सिंह, सहायक लाइनमैन / जूनियर फिटर शाखा-रानीखेत के आवेदन पत्रों का वर्तमान तक निराकरण नहीं किया गया है शीर्षप्राथमिकता पर निराकरण कराया जाय।

6. सेवा निवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का भुगतान समय पर एक मुस्त किया जाय एवं स्थगित राशिकरण को पूर्व भांति बहाल किया जाय।

7. शासनादेश स0 1090 / 111 (1) / 18-48 (अधि0 ) /09 / टीसी-4 (1) दिनांक 01.082018 के अनुसार सगठन के ऐसे पदाधिकारी जिनका कार्यकाल पदधारण की तिथि से 2 वर्ष का है उनका स्थानान्तरण न किया जाय ।

8. आई०टी०आई० योग्यता धारकों को कनिष्ठ अभियन्ता पद पर पदोन्नत कोटा निर्धारित किया जाय। 9. सामूहिक बीमा धारक तृतीय श्रेणी हेतु रू0 5.00 लाख, चतुर्थ श्रेणी हेतु रू0 4.00 लाख एवं एन०पी०एस० वाले कर्मचारियों को भी इसी श्रेणी में लिया जाय ।

10. समस्त संवर्गों में पदोन्नति माह नवम्बर 2023 तक की जाय।

उन्होंनें लिखा कि आपसे अनुरोध है कि कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नहीं किया जाता है तो बिना पूर्व सूचना के संगठन द्वारा मुख्यालय में धरना प्रर्दशन किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं प्रबन्धक पक्ष एवं शासन का होगा।

 

DocScanner 12-Oct-2023 3-37 pm

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