• यहाँ चुनावी आफिस खोलने पर रहेगीं पाबंदियां

राज्य में होने वाले चुनाव की तिथि नजदीक आते ही प्रशासन ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया है। पार्टी प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के साथ ही उनके चुनाव प्रचार को दफ्तर भी खुलने लगेंगे। इस देखते हुए लिए प्रशासन स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आयोग के निर्देशों के क्रम में किसी भी धार्मिक व सार्वजनिक स्थल के आसपास चुनाव दफ्तर खोलने की अनुमति नहीं होगी।

चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशियों के चुनाव दफ्तर खोले जाने को चुनाव आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चुनाव प्रचार के लिए कोई भी पार्टी प्रत्याशी धार्मिक व सार्वजनिक स्थल के पास चुनाव दफ्तर नहीं खोल सकेगा।
साथ ही प्राइवेट प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण कर भी चुनाव दफ्तर खोलने की अनुमति नहीं होगी। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी ऐसा नहीं किया जा सकेगा। पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की परिधि में भी पाबंदी रहेगी। वहीं पार्टी दफ्तर में सिर्फ एक ही झंडा, बैनर व सिंबल उपयोग किया जा सकेगा।