Wednesday, October 15, 2025

जनहित

पीएफ एकाउंट होगा दो एकाउंट में विभाजित, नोटिफिकेशन जारी

एनटीन्यूज़: सीबीडीटी (CBDT) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होगा और उसकी गणना अलग-अलग की जाएगी.

केंद्र सरकार ने नए आय कर नियमों (Income Tax Rules) को अधिसूचित किया है जिसके तहत मौजूदा भविष्य निधि खातों (PF Accounts) को दो अलग-अलग अकाउंट में विभाजित किया जाएगा.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. CBDT के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 31 मार्च 2021 तक किसी भी कंट्रीब्यूशन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा

लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद पीएफ खातों पर मिलने वाला ब्याज कर योग्य होगा और उसकी गणना अलग-अलग की जाएगी.

वहीं नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की गणना के लिए PF अकाउंट में ही एक अलग अकाउंट खुलेगा.

नए नोटिफिकेशन के बाद सभी मौजूदा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों को कर योग्य और गैर-कर योग्य योगदान खातों में विभाजित किया जाएगा.

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